लक्सर। दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने के आरोपी पति की जमानत याचिका को लक्सर एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह अधाना ने बताया कि खेड़ी कलां गांव की अन्नु मावी पुत्री जोध सिह की शादी नवंबर 2023 को अरूण पुत्र सुनील निवासी ग्राम नेतवाला सैदाबाद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे परेशान कर रहे थे। 14 जून 2025 को जहरीले पदार्थ के सेवन से अन्नु की मौत हो गई थी। उसके पिता ने अन्नु के पति अरुण, ससुर सुनील, सास बेबी और ननद काजल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा लक्सर कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने अकेले अरुण को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी। साथ ही उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से जेल में है। उसके अधिवक्ता सतीश चौधरी ने एडीजे कोर्ट में उसकी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। शासकीय अधिवक्ता तथा वादी जोध सिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता नीरज सागर ने जमानत देने का विरोध किया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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